विभिन्न दुकानों/ वाणिज्यिक अधिष्ठानो पर साप्ताहिक बन्दी के नियम लागू नहीं होंगे--श्रम प्रवर्तन अधिकारी

प्रतापगढ
24.02.2021
रिपोर्ट--मो.हसनैन हाशमी
विभिन्न दुकानों/वाणिज्यिक अधिष्ठानों पर साप्ताहिक बन्दी के नियम लागू नहीं होगें-श्रम प्रर्वतन अधिकारी
श्रम प्रर्वतन अधिकारी डा0 महेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया है कि उ0प्र0 दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 की अनुसूची-2 में उल्लिखित जिन दुकानों/वाणिज्यिक अधिष्ठानों को साप्ताहिक बन्दी से छूट प्राप्त है/जिन पर साप्ताहिक बंदी के नियम लागू नहीं होगें उनमें ऐसी दुकानें तथा वाणिज्य-अधिष्ठान जो अनन्यतः या मुख्यतः भोजन, जलपान, समाचार पत्रों तथा नियतकालिक पत्रिकाओं, औषधियों, चिकित्सकीय तथा शल्य उपकरणों, शाक-सब्जी, मिठाईइयों, दूध, पकाये हुये भोजन, फूल, पान और सुपारी, मांस-मछली, कुक्ुटादि, शिकार किये हुये पशु पक्षी, अण्डों, बर्फ तथा ताजे फल और हरे चारे का व्यवसाय करते हों। मल्टीफ्लेक्स, शॉपिग कम्प्लेक्स, सिनेमा, नाट्यशाला तथा सार्वजनिक विनोद या मनोरंजन के अन्य स्थान, क्लब तथा निवास-स्थल युक्त होटल, रेल के स्टेशनों पर के स्टाल तथा जलपान गृह, ऐसी दुकानें जो मोटर स्प्रिट तथा मोटर अथवा वायुयान के अतिरिक्त भागों और सहायक सामान की विक्री करते हों, नाइयों तथा केश प्रसाधकों की दुकानें तथा अधिष्ठान। सरकार से लाइसेंस प्राप्त ऐसी दुकानें तथा अधिष्ठान जो मद्य द्रवों या स्वापक भेषजों का व्यवसाय करते हों, अनन्यतः या मुख्यतः शव दफनाने, अन्त्येष्टि के लिये ले जाने तथा दाह संस्कार के लिये आवश्यक वस्तुओं का व्यवसाय करने वाली ऐसी दुकानें जो नियत रीति से कलेक्टर द्वारा विज्ञापित की जाये। अनन्यतः या मुख्यतः पैट्रोमैक्स, बैण्ड तथा लाउड स्पीकर, जिनकी अपेक्षा विवाह तथा अन्य अनुष्ठानों के अवसरों के लिये की जाती है किराये पर देने का व्यवसाय करने वाली दुकानें। परिवहन सेवायें, बिजली तथा जल-सम्भरण प्रतिष्ठान, अनन्यतः या मुख्यतः साइकिलों, रिक्शा, तांगा, इक्का तथा बैलगाड़ी की मरम्मत करने वाली दुकानें। वे दुकानें और वाणिज्यिक स्थापन जो विनिर्माण प्रक्रिया से सम्बन्धित नही हैं लेकिन जो कि अनन्यतः अथवा मुख्य रूप से विद्यत संव्यवहार प्रसंस्करण, इण्टरनेट और वायस कस्टमर केयर सर्विस, काल सेन्टर, साफ्टवेयर डिजाइनिंग एण्ड डेवलपमेन्ट्स साइबर कैफे/किओस्क, पीसीओ, फैक्स और ई-मेल सेवाओं का कारोबार कर रहे है। सुविधा भण्डार, पूर्व प्रयोजनों के लिये आयोजित प्रदर्शनी, सार्वजनिक प्रदर्शन, मेलों में दुकान है।
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