पुलिस कमिश्नरेट ने रमजान, ईद, बड़ा मंगल को देखते हुए जारी की नई गाइडलाइन।
- Posted By: Admin
- उत्तर प्रदेश
- Updated: 27 April, 2020 12:57
- 1843

Prakash prabhaw news
रिपोर्टर शादाब आलम
लखनऊ
पुलिस कमिश्नरेट ने रमजान, ईद, बड़ा मंगल को देखते हुए जारी की नई गाइडलाइन।
लॉकडाउन के दौरान पड़ने वाले त्योहार को देखते हुए नई गाइडलाइन।
लखनऊ में सभी धार्मिक समेत सामूहिक रूप से होने वाले कार्यक्रमों पर रोक।
धार्मिक कार्यक्रमों में लाउडस्पीकर, प्रसाद वितरण, टेंट लगाने पर प्रतिबंध।
त्योहारों के दौरान पशु वध, मांस की बिक्री पर लखनऊ में रोक।
धार्मिक स्थानों में नही लगाए जाएंगे झंडे बैनर।
लखनऊ जेसीपी नवीन अरोड़ा ने जारी की नई गाइडलाइन।
धारा 144 के तहत 30 मई तक के लिए जारी हुए सख्त निर्देश।
बिना अनुमति रात 10 से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग दंडनीय।
Comments