5 खाद्य कारोबार कर्ताओ के नमूने अवमानक पाये जाने पर नोटिस के उपरांत उनके विरुद्ध न्यायालय में वाद दायर किये जायेंगे

प्रतापगढ
29.01.2021
रिपोर्ट--मो.हसनैन हाशमी
5 खाद्यकारोबारकर्ताओं के नमूने अवमानक पाये जाने पर नोटिस के उपरान्त उनके विरूद्ध न्यायालय में वाद दायर किये जायेगें
अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने अवगत कराया है कि खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में माह नवम्बर में नियमित निरीक्षण एवं विशेष अभियान के दौरान विभिन्न खाद्य पदार्थो में मिलावट के संदेह के आधार पर नमूना संग्रहित कर खाद्य विश्लेषक को प्रेषित किया था जिसकी विश्लेषण रिपोर्ट प्राप्त हो गई है जिनमें 05 खाद्य कारोबारकर्ता के खाद्य पदार्थ अवमानक पाये गये है। अवमानक पाये गये 05 खाद्यकारोबारकर्ताओं को नोटिस प्रेषित करने के उपरान्त उनके विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के सुसंगत धारा के अन्तर्गत निर्णयन अधिकारी/अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) के न्यायालय में वाद दायर किये जायेगें। उन्होने बताया है कि पनीर खाद्य कारोबारकर्ता पंकज द्विवेदी/श्याम शंकर द्विवेदी निवासी 185 सेनानी नगर करनपुर की विश्लेषण रिपोर्ट अवमानक, खोया खाद्य कारोबारकर्ता अशर्फी लाल पुत्र शीतला प्रसाद निवासी बाबूगंज, थाना अन्तू की विश्लेषण रिपोर्ट अवमानक पायी गयी है। इसी प्रकार खाद्य कारोबारकर्ता आशीष कुमार जायसवाल पुत्र पन्ना लाल जायसवाल निवासी राजापुर महोथरी पोस्ट मिर्जापुर चौहारी थाना रानीगंज का बेल मुरब्बा व करौंदा आचार अवमानक एवं मिथ्याछाप, आंवला चटनी अवमानक तथा जेपी ब्राण्ड कान्टीनेन्टल सॉस अवमानक एवं असुरक्षित की विश्लेषण रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इसके अलावा पनीर खाद्य कारोबारकर्ता मनोज कुमार यादव पुत्र राम आधार यादव निवासी ग्राम तड़ौरा पोस्ट भदरी थाना हथिगंवा तथा खाद्य कारोबारकर्ता राकेश कुमार केसरवानी पुत्र गोपीनाथ निवासी पुरानी बाजार कुण्डा की विश्लेषण रिपोर्ट अवमानक पायी गयी है।
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