बालिग लड़का और लड़की अपनी मर्जी से बिना धर्म परिवर्तन किये एक साथ रह सकते है

prakash prabhaw news
प्रयागराज
रिपोर्ट- आलोपी शंकर
बालिग लड़का और लड़की अपनी मर्जी से बिना धर्म परिवर्तन किये एक साथ रह सकते है
प्रयागराज उच्च न्यायालय ने अपने एक अहम फैसले में कहा है कि बालिग लड़का और लड़की अपनी मर्जी से पसंद के किसी भी व्यक्ति के साथ रह सकते हैं।
उनके जीवन में हस्तक्षेप करने का किसी को अधिकार नहीं है। उच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद का धर्म अपनाने का अधिकार देता है, लेकिन महज शादी के लिए धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, जो कि गलत है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि विशेष विवाह अधिनियम के तहत बिना धर्म बदले दो धर्मों को मानने वाले शादी कर वैवाहिक जीवन बिता सकते हैं।
यह कानून सभी धर्म के मानने वालों पर लागू है। इसके बावजूद लोग शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, जो गलत है। यह आदेश जस्टिस जेजे मुनीर की एकल पीठ ने सहारनपुर की पूजा उर्फ जोया व शाहवेज की याचिका पर दिया है।
Comments