प्रतापगढ़ जनपद में 28 मई तक धारा 144 लागू

प्रतापगढ
09.03.2021
रिपोर्ट--मो.हसनैन हाशमी
प्रतापगढ जनपद में 28 मई तक धारा-144 लागू
विभिन्न माध्यमों/स्रोतों से प्राप्त सूचनानुसार आगामी दिवसों में कतिपय संगठनों/संस्थाओं/व्यक्तियों द्वारा जनपद के विभिन्न भागों में धरना प्रदर्शन, जुलूस इत्यादि द्वारा अथवा अन्य प्रकार के अविधिक, असामाजिक क्रियाकलापों एवं कार्यक्रमों से शांति-व्यवस्था भंग की जा सकती है। इसके अतिरिक्त जनपद में दिनांक 11 मार्च को महाशिवरात्रि के अवसर पर 09 मार्च से 12 मार्च तक विभिन्न शिवालयों एवं मंदिरों पर मेले/महोत्सव के आयोजनों, दिनांक 28/29/30 मार्च 2021 को होली का त्योहार, 02 अप्रैल 2021 को गुड फ्राइडे, 14 अप्रैल को डा0 भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म दिवस, 21 अप्रैल को राम नवमी, 25 अप्रैल को महावीर जयन्ती, दिनांक 14 मई को इदुज्जहा एवं 26 मई को बुद्ध पूर्णिमा तथा इसी दौरान आयोजित हो रही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षायें एवं संभावित पंचायत निर्वाचनों के दृष्टिगत कतिपय असामाजिक तत्वों द्वारा जनपद का साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया जा सकता है। इस अवसर पर जनपद की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में विधि व्यवस्था एवं लोक परिशांति सहित लोक व्यवस्था व जन-सुरक्षा कायम रखने तथा कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से रोकने एवं बचाव के उद्देश्य से अपर जिला मजिस्ट्रेट शत्रोहन वैश्य ने द0प्र0सं0 की धारा-144 के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से निषेधाज्ञा लागू कर दिया है जो सम्पूर्ण जनपद सीमा में 28 मई 2021 तक प्रभावी रहेगी।
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