शस्त्र लाइसेंसी अपने किसी भी तीसरे शस्त्र को 23 दिसम्बर तक जमा, सरेण्डर कर दे

प्रतापगढ
07.12.2020
रिपोर्ट--मो.हसनैन हाशमी
शस्त्र लाइसेन्सी अपने किसी भी तीसरे शस्त्र को 13 दिसम्बर तक जमा,सरेण्डर कर दें
प्रभारी अधिकारी शस्त्र ने अवगत कराया है कि आयुध अधिनियम-1959 एवं आयुध (संशोधन) अधिनियम-2019 में दी गयी व्यवस्थानुसार ऐसे शस्त्र लाइसेन्सी जिनके पास 03 शस्त्र दर्ज है, वे अपने किसी भी तीसरे शस्त्र को दिनांक 13 दिसम्बर 2020 तक प्रत्येक दशा में जमा/सरेण्डर कर दें। शासन द्वारा निर्धारित अवधि की समय सीमा समाप्त हो रही है। प्रश्नगत प्रकरण महत्वपूर्ण है, जिसमें त्वरित गति से निर्णय लिया जाना आवश्यक है। इस प्रकरण में किसी भी प्रकार का विलम्ब न किया जाये।
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